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NHAI tightens norms: Rs 10,000 fine if its ambulances fail to reach crash site in 10 minutes

Sarah Hernandez - thedeshpost.com 1 min read

NHAI ने बढ़ाई एम्बुलेंस की जिम्मेदारी: 10 मिनट में न पहुंचने पर 10,000 रुपये का जुर्माना Thedeshpost.com – राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने बुधवार को एम्बुलेंस, क्रैन और पेट्रोलिंग वाहनों…

NHAI ने बढ़ाई एम्बुलेंस की जिम्मेदारी: 10 मिनट में न पहुंचने पर 10,000 रुपये का जुर्माना

Thedeshpost.com – राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने बुधवार को एम्बुलेंस, क्रैन और पेट्रोलिंग वाहनों के लिए सेवा-स्तर समझौतों और प्रदर्शन संकेतकों को कड़ा किया है। इन वाहनों का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर घटना प्रबंधन के लिए किया जाता है।

नए नियमों के तहत, यदि एम्बुलेंस 10 मिनट के भीतर घटना स्थल पर नहीं पहुंचती है, तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह, यदि ‘गोल्डन आवर’ के भीतर मरीज को अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता है, तो समान जुर्माना लागू होगा।

वाहनों की संख्या और सुविधाएं

NHAI के तहत लगभग 3,000 एम्बुलेंस और 1,000 पेट्रोलिंग वाहन और क्रैन लगभग 50,000 किमी के राजमार्गों को कवर करते हैं। सभी वाहनों में GPS और NHAI Care एप्लिकेशन चलाने वाले समर्पित मोबाइल डिवाइस लगे हुए हैं। यह एप्लिकेशन क्रैश-स्थान की जानकारी रिस्पॉन्स वाहनों को भेजता है और आपातकालीन स्थितियों में की गई कार्रवाई और अन्य डेटा को रिकॉर्ड करता है।

नए नियमों के तहत जुर्माना व्यवस्था

संशोधित नियमों के अनुसार, यदि NHAI Care एप किसी वाहन में एक दिन में 1% से अधिक समय के लिए उपलब्ध नहीं रहती है, तो 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि वाहन का GPS लाइव नहीं है, तो समान जुर्माना लागू होगा।

सरकार ने NH नेटवर्क पर किसी भी समस्या की रिपोर्ट करने के लिए 1033 हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। आपातकालीन स्थिति में, लोग इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से एम्बुलेंस बुक करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। एक समर्पित 24×7 टीम एम्बुलेंस, क्रैन और पेट्रोलिंग वाहनों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया के लिए टिकट जारी करती है।

नए नियम के अनुसार, यदि कोई वाहन एक मिनट के भीतर टिकट स्वीकार करने में विलंब करता है, तो वह 5,000 रुपये का जुर्माना देने के लिए दायी होगा। टिकट स्वीकार करने से इनकार करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना होगा। इसके अलावा, यह निर्दिष्ट किया गया है कि हर एम्बुलेंस को दैनिक 5 किमी का ड्राई रन करना होगा।

राजमार्ग दुर्घटनाओं का आंकड़ा

अधिकारियों ने बताया कि नए नियम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ये वाहन आवश्यकता पड़ने पर किसी की भी स्थिति में त्वरित रूप से पहुंच सकें। NHAI के तहत राजमार्गों पर 2024 में 49,675 मौतें हुईं, जो कुल 1.77 लाख सड़क दुर्घटना मृतकों का लगभग एक-चौथाई है।

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